अब किसी को टक्कर मार कर भागने वाले वाहन चालक की सजा 10 वर्ष व साथ में जुर्माने का भी है प्रावधान पवन देवगन ठाकुर
सुन्दरनगर, 25 जनवरी : देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर जिला मंडी पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत शनिवार को पुलिस थाना सुंदरनगर के थाना प्रभारी नानक चंद की अगुवाई में स्थानीय ‘दी सुकेत टैक्सी ऑपरेटर और ऑटो यूनियन सुन्दरनगर’ के चालकों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सांझा की गई। इस दौरान थाना प्रभारी नानक चंद ने चालकों को भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों से जुड़े नए नियम और संगठित अपराध की जानकारी चालकों को दी गई। इस अवसर पर ट्रैफिक और हाइवे पुलिस सुंदरनगर के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। नानक चंद ने चालकों को जानकारी देते हुए कहा कि एक जुलाई 2024 के बाद घटित होने वाले अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किए जा रहे है। इन अपराधों में आगामी प्रकिया भी नए कानून के तहत अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून में वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन के मामलों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें अब वाहन चालक द्वारा किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर मौके से भाग जाने पर बीएनएस की धारा 106 के भाग 2 में 10 वर्षों की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। नानक चंद ने कहा कि इस कड़े प्रावधान को लेकर सभी वाहन चालाकों को जागरूक करने का यूनियन को भी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। वहीं उन्होंने नए कानून में जुड़े नए नियम संगठित अपराध को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी अपराधी द्वारा बार-बार किसी एक अपराध को अंजाम देने पर अलग सजा का प्रावधान किया है। इसमें अपराधी को आश्रय देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाए जाने की व्यवस्था की है तथा अपराधी की संपत्ति को कब्जे में लेने की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुंदरनगर टैक्सी स्टैंड परिसर में चालक दल के साथ सुंदरनगर पुलिस की टीम सामूहिक चित्र में

