अंशुमन मल्होत्रा।
सुंदरनगर, 24 अगस्त:
खंड विकास अधिकारी (BDO) सुंदरनगर श्री सुरेंद्र कुमार ने शहीद नरेश चौक पर स्थित ग्रामीण भंडार की 5 दुकानों के किरायेदारों को 15 दिन के भीतर दुकानें खाली करने के निर्देश दिए हैं। खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर के कार्यलय से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार सुंदरनगर शहीद नरेश चौक पर स्थित ग्रामीण भंडार की दुकानें वर्ष 2006 में स्थानीय सहायता समूहों के प्रधानों को लगभग ₹800 एवं ₹1000 प्रति महीना के हिसाब से किराए पर दी गई थी जिसके बायकायदा अनुबंध भी हुए थे लेकिन जिनको यह सरकारी दुकानें दी गई थी उन्होंने शर्तों के विपरीत आगे अन्य व्यक्तियों को दुकानें दे दी और मोटा किराया वसूला गया। खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से क्षेत्र समन्वयक अधिकारी श्री किशोरी लाल ने बताया कि जिन पांच किरायेदारों को कार्यालय से नोटिस जारी हुए हैं उनको बार-बार पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया है कि अनुबंध व उसकी शर्तों के संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाएं लेकिन इन किरायेदारों ने
ना तो पत्रों का कोई जवाब दिया और ना ही किराया जमा करवाया। इस पर खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर ने कार्यवाही करते हुए सुंदरनगर शहीद नरेश चौक पर स्थित ग्रामीण भंडार की 5 दुकानों के किरायेदारों के अनुबंध रद्द कर दिए हैं तथा उन्हें 15 दिन के भीतर दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर निर्धारित समय पर यह किराएदार दुकानें खाली नहीं करते हैं तो इनके ऊपर भारतीय दंड संहिता के अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नोटिस जारी हुए किरायेदारों की सूची इस प्रकार से है-
1. श्री दीप सैनी, प्रधान सत्य जागृति स्वयं सहायता समूह चांगर, सुंदरनगर (दुकान नंबर 1 प्रथम तल)
2. श्रीमती मंजू बाला, प्रधान स्पेक्ट्रा डिजाइनर एंड कंसल्टेंट्स हाउस नंबर 7 सूरजकुंड सुंदरनगर (दुकान नंबर 5 प्रथम तल)
3. नर्मदा देवी प्रधान जागृति स्वयं सहायता समूह डेहर (दुकान नंबर 4 प्रथम तल)
4. श्रीमती सरस्वती देवी, प्रधान मां शिकारी चमारटन, डाकघर चौकी तहसील निहरी (दुकान नंबर 2 प्रथम तल)
5. श्री जयराम गांव मलोह तहसील सुंदरनगर (दुकान नंबर 3 धरातल)