‘ई-केवाईसी’ न कराने वाले किसान अगली किस्त का लाभ पाने से हो सकते हैं वंचित
राजीव बहल,जोगिन्दर नगर
एसडीएम जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है तथा इसके लिये 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। उन्होने बताया कि ई-केवाईसी न कराने वाले किसान इस योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपने मोबाइल के माध्यम पी.एम. किसान पोर्टल या एप्प पर जाकर बिना किसी शुल्क के पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर 15 रुपये निर्धारित शुल्क अदा कर ई-केवाईसी कराया जा सकता है।
एसडीएम ने बताया कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाया गया है। इसके लिये लाभार्थी को ई-केवाईसी और बैंक खाते का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। 10 फरवरी तक ई-केवाईसी न कराने वाले किसान अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। उन्होने सभी लाभार्थी किसानों से निर्धारित तिथि से पहले प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी करवाने का आह्वान किया है।
सरकार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये सहायता राशि प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है।