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गुटका, खैनी, खुली सिगरेट बेचना कानून अपराध: लीलाधर ठाकुर

मुख्य संपादक /पवन देवगन ठाकुर।

सुंदरनगर,28 फरवरी :
खाद्य सुरक्षा व लाइसेंस को लेकर सुंदरनगर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा लीलाधर ठाकुर द्वारा दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अन्तर्गत लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसैंस लेते समय विवरण सही तरीके से भरने व नये नियमों सहित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं के परिवहन, स्टोर, बिक्री, उत्पाद व भंडार के लिए लाइसेंस जरुरी है। आयोडीन के बिना नमक, गुटका, खैनी , खुली सिगरेट बेचना,पानी मिश्रित दूध, तेल युक्त घी, बिना उबला हुआ दूध का दही, मिनरल ऑयल युक्त दाले, कैल्शियम कार्बाइड से पकाई फ्रूट व सब्जियां, बिना वीआईएस पानी बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
इस बैठक में फूड सेफ्टी ऑफिसर सचिन ,सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण अग्रवाल, सचिव नवीन महाजन, संदीप बेक्टर, बीबीएमबी कॉलोनी व्यापार मंडल के प्रधान अश्वनी सैनी, सचिव नरेश बेदी, प्रवीण जैन , नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, पार्षद नरेश वर्मा सहित शहर के खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े किरयाना, दूध उत्पादक, फॉस्ट फूड, कन्फेक्शनरी, दवा, हलवाई, कैन्टीन, चाय व पान की दुकान, मांस-अंडे की दुकानें, फ्रूट शॉप, होटल, केटरिंग, बेकरी इत्यादि से जुड़े निर्माताओं व विक्रेताओं ने भाग लिया।

By himachalpradeshlive

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