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अधिकृत स्थान पर ही खड़े करें वाहन, नहीं तो अब कटेगा चालान-एसडीएम

राजीव बहल,जोगिन्दर नगर

जोगिन्दर नगर में वाहन मालिक वाहनों को प्रशासन द्वारा अधिकृत पार्किंग में ही खड़ा करें। अनधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर अब चालान कट सकता है। इस संदर्भ में जोगिन्दर नगर प्रशासन ने स्थानीय पुलिस विभाग को निर्देश जारी कर दिये हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि वाहन मालिक प्रशासन द्वारा अधिकृत स्थान पर ही अपने वाहनों को पार्क करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होने कहा कि अनधिकृत एवं सडक़ों के दाएं बाएं वाहन पार्क करने वालों के अब चालान काटे जाएंगे। इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस को हिदायत दे दी गई है।
उन्होने बताया कि जोगिन्दर नगर प्रशासन ने मिनी सचिवालय की धरातल परिसर में बहुत कम दरों पर वाहन पार्किंग की सुविधा मुहैया करवाई है। इस पार्किंग स्थल पर वाहन मालिक अपने चौपहिया व दुपहिया वाहनों को पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा सडक़ों के किनारे अनधिकृत स्थानों पर वाहन पार्क करने वालों के अब चालान काटे जाएंगे।

मिनी सचिवालय परिसर मेें वाहन पार्किंग की है ये दरें:

मिनी सचिवालय परिसर जोगिन्दर नगर में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क 0 से 4 घंटे तक 10 रूपये, 4 से 8 घंटे तक 20 रूपये, 8 से 24 घंटे तक 25 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे तक अपना दोपहिया वाहन पार्क करेगा उसे 30 रुपये तथा मासिक तौर पर वाहन पार्क करने पर 300 रुपये शुल्क देय है।
इसी तरह कार पार्किंग के लिए 0 से 4 घंटे तक 20 रुपये, 4 से 8 घंटे तक 30 रुपये तथा 8 से 24 घंटे तक कार पार्क करने पर 40 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे के लिए वाहन पार्क करेगा तो उसे 50 रुपये तथा एक माह के लिए 500 रुपये का शुल्क देय है।

By himachalpradeshlive

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