धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज करवाया था मानहानि का मामला
पवन देवगन ठाकुर
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मानहानि से जुड़े दीवानी मुकदमे का नोटिस जारी किया है। सुधीर शर्मा ने इससे पहले एक लीगल नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से माफी मांगने और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी। सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम ने उनपर कई अपमानजनक टिप्पणियां की है, जिससे उनकी मानहानि हुई है। सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सीएम सुक्खू ने उन पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की है।
दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई, लेकिन सीएम अब तक एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री के बयान बकायदा अखबार और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रकाशित और प्रसारित हुए हैं। सुधीर शर्मा के अनुसार इस से उनकी छवि, प्रतिष्ठा और मान की हानि हुई है। इसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है। इसी मामले में अब नोटिस जारी हुआ है।
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव में सुधीर शर्मा सहित कुल छह कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए थे। बाद में सीएम सुक्खू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने छह पार्टी विधायकों पर भाजपा के हाथों बिकने का आरोप लगाया। इस मामले में सुधीर शर्मा सहित अन्य ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया था।