संवाददाता / तुलसी ठाकुर
विकासखंड खंड बल्ह के अंतर्गत आने वाली पंचायत लोहारडी में मनरेगा कार्य में जाली हाजिरी लगाकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में महिला वार्ड पंच पर कार्यवाही की गई है। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी वार्ड सदस्य को पंचायती राज अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत गत 21 अप्रैल 2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। खंड विकास अधिकारी बल्ह द्वारा जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार वार्ड सदस्य द्वारा 3030रुपए की राशि मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत जिसमें हजार रुपए जुर्माना भी शामिल है, 27 दिसंबर 2022 को रसीद संख्या 050939 के माध्यम से जमा करवा दी गई है। जुर्माना राशि जमा करवाने से यह लग रहा है कि वार्ड सदस्य ने प्रथम दृष्टया फर्जीवाड़े के आरोपों को स्वीकार किया है जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 संशोधित की धारा 145 के तहत वार्ड सदस्य पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जिला पंचायत अधिकारी अजीत डोगरा ने बताया कि वार्ड सदस्य के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। नोटिस के उत्तर का इंतजार है जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले में स्थानीय व्यक्ति दिनेश कुमार की शिकायत के बाद विभागीय जांच में मस्ट्रोल संख्या 2076 तिथि 21 जुलाई 2021 से 3 अगस्त 2021 में एक महिला व एक पुरुष के नाम 5 दिनों की फर्जी हाजिरी लगाकर वार्ड सदस्य द्वारा सरकार को 2030रुपए की चपत लगाने की बात सामने आई है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में वार्ड सदस्य अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपचार हेतु उत्तरदाई पाई गई है।