शिमला : हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व उनके परिवार के विरुद्ध उदयपुर के फैमिली कोर्ट में चल रहे केस में एक आदेश जारी हुआ है । बताया जा रहा है की उदयपुर के फैमिली कोर्ट नंबर 3 में एक आदेश जारी हुआ है जिसमे केस चलने तक अंतरिम भरण पोषण के लिए विक्रमादित्य सिंह को अपनी पत्नी सुदर्शना सिंह चुंडावत को हर माह 4 लाख रुपए देने होंगे ।
बता दें कि विक्रमादित्य सिंह का विवाह 8 मार्च 2019 को हुआ था । पिता वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने उन पर व ससुराल वालो पर प्रताड़ना के आरोप लगाए । उन्होंने ये आरोप अपनी सास प्रतिभा सिंह , ननद अपराजिता तथा नंनदोई अंगद सिंह पर लगाए । और कहा की उनके पति भी उनका साथ देते है । इसके उपरांत वो अपने मायके उदयपुर वापिस लौट गई ।