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ग्राम पंचायत उप चुनाव के लिए मतदान 02 मई को नामांकन 13, 17 व 18 अप्रैल को

संवाददाता / शुभाष शर्मा

सोलन ज़िला के पांचों विकास खण्डों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए आयोजित होने वाले उप चुनाव के लिए नामांकन 13, 17 व 18 अप्रैल, 2023 को भरे जाएंगे। यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सोलन कृतिका कुलहरी ने दी।

कृतिका कुलहरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 13, 17 व 18 अप्रैल, 2023 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन, उम्मीदवार अथवा उनके प्रस्थापक द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल, 2023 को प्रातः 10.00 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 21 अप्रैल, 2023 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन वापिस लेने के लिए निर्धारित समय के तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

कृतिका कुलहरी ने कहा कि मतदान 02 मई, 2023 को प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक आयोजित होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंचायत घर) में मतगणना पूर्ण होने के उपरांत परिणाम घोषित किया जाएगा।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि सोलन विकास खण्ड की ग्राम पचंायत काबाकलां में प्रधान पद के लिए, धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कसौली गड़खल में वार्ड नम्बर 05, कसौली-3 कसोल बेली के लिए तथा विकास खण्ड कण्डाघाट की ग्राम पंचायत मही में वार्ड नम्बर 01 धलाई के लिए उप चुनाव होना है।

कृतिका कुलहरी ने कहा कि कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत धुन्धन के वार्ड नम्बर 06 टुईरू, ग्राम पंचायत कोटली के वार्ड नम्बर 01 घुमारी, ग्राम पंचायत बखालग के वार्ड नम्बर 04 खाली, ग्राम पंचायत डुमैहर के वार्ड नम्बर 04 डुमैहर विक्रमपुर 2 तथा ग्राम पंचायत समोग के वार्ड नम्बर 02 प्लाटा के लिए उप चुनाव आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मलहैणी में प्रधान, ग्राम पंचायत कोईडी में उप प्रधान तथा ग्राम पंचायत बधोखरी में वार्ड नम्बर 02 दातला के लिए उप चुनाव आयोजित होगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उचित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

By himachalpradeshlive

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