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पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं एनजीओ लोक सेवा मंच के संयोजक तिलक राज ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा

संवाददाता/शुभम सूद

पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं एनजीओ लोक सेवा मंच के संयोजक तिलक राज ने एसडीएम को एक ज्ञापन द्वारा खीरगंगा घाट पर हो रही नगर पंचायत की कार्यवाही बारे अवगत करवाया तिलक राज ने कहा कि पहले भी कई बार जब इस प्रकार से नगर पंचायत कार्य करती थी जिस बारे समाचार पत्रों के माध्यम से शासन व प्रशासन को समय -2 पर संचेत कर दिया जाता था। जिला प्रदूषण नियन्त्रण वोर्ड द्वारा कर भी लगाया गया परन्तु उसके बाबजूद भी नगर पंचायत अपने अन्यायपूर्ण रवैये पर कायम रही।जिस स्थान पर नगर पंचायत कूडा फैकती है उस स्थान के 10 से 20 मीटर के दायरे में बैजनाथ का ऐतिहासिक शिव मन्दिर, पवित्र खीर गंगा घाट, काली माता मन्दिर, शमशान घाट, चामुण्डा माता मन्दिर, सीता रमणी आश्रम व राष्ट्रिय उच्च मार्ग स्थित है जो कि बैजनाथ ़क्षेत्र के लिए अपमानजनक स्थिति है क्योकि हजारों पर्यटक व स्थानीय लोग इसी स्थान से प्रतिदिन आगमन करते है। नगर पंचायत लोगों को गुमराह करने के लिए एक स्थान जो मिनी सचिवालय के प्रागण में कूडे के निष्पादन हेतू लगा रखा है जो कि इस क्षेत्र के लोगों को बैजनाथ का आईना बना हुआ है। करोडो की मशीन विनबा घाट पर उसका भी काई उपयोग नही है नगर पंचायत लाखो रूपये हर माह कूडे को उठाने हेतू दे रही है यदि इस प्रकार की नगर पंचायत की कार्य व्यवस्था धन राशी के दूरूउपयोग करने की है तो कहीं ना कहीं जनता व सरकार का ही नुकसान हो रहा है। जो कार्य नगर पचंायत के अधिकारी द्वारा बिनवा नदी पर कूडे गिराने हेतू कार्य किया है या कोई भी व्यक्ति जो इसमें लिप्त उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए साथ ही जो टेंडर उक्त विनबा नदी पर दिवार लगाने वारे इत्यादि प्रस्तावित है उसे दो दिन के भीतर-2 निरस्त करवाया जाए ताकि इस स्थान को स्थायी डम्पिगं साईड बनाने से बचाया जा सके। तिलकराज ने एसडीएम बैजनाथ से निवेदन किया है कि जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ शीघ्र अतिशीघ्र कानूनी कार्यवाही साथ ही एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो कार्य में लिप्त लोगों की रिपोर्ट दे कि इस कार्य को करने में कौन -2 लोग शामिल थे। मिनी सचिवालय व विनवा घाट पर कल से कुडा कचरा ना रखा जाए ना फेंका जाए इसके आदेश जारी किए जाए अन्यथा एनजीओ लोक सेवा मंच को नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के द्वारा इस प्रकार के मानवताहिन प्राकृति के साथ अन्यायपूर्ण कार्य करने विरोध में जनहित में याचिका दायर करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके लिए शासन व प्रशासन जिम्मेवार होगा। इसकी प्रतिलिपि जिला प्रदूषण वोर्ड धर्मशाला, माननीय जिला उपायुक्त महोदय् कांगडा , एनजीटी दिल्ली व शहरी विकास विभाग को प्रेषित की जाए।

By himachalpradeshlive

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